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शिक्षक भर्ती के अंतिम रिजल्ट पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

बिलासपुर 27 जून 2023 - शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर हैं हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के फ़ाइनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है सेवा नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने एवं विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने पर दायर याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया फाइनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है ।


इस मामले में याचिकाकर्ता वेदप्रकाश एवं अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत कर बताया है कि (छ.ग) शासन द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग के 4659 पद एवं ई संवर्ग के 1113 पदो की भर्ती हेतु दिनांक 04.05.2023 को विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया  अतिथी शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में किया गया था


सवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथी शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है  इसके अलावा उक्त पदोन्नति तथा भर्ती नियम 2019 की अनुसूची 2 के काँलम 33 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किया जाना है 

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